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    सूचना का अधिकार

    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनता के लिए सूचना

    वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 5/4/2002-1एआर, दिनांक 30.09.2005 के अनुसरण में, खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक कार्यालयों के कामकाज और 21 जून 2005 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों 4 (ब) (i) से (xvii) की आवश्यकताओं के अनुसार, निम्नलिखित जानकारी हरियाणा राजभवन से संबंधित जानकारी आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस कार्यालय के कामकाज से संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह जन सूचना अधिकारी- श्री जगननाथ बैंस, नियंत्रक एवं निदेशक आतिथ्य सत्कार राज्यपाल हरियाणा राजभवन से संपर्क कर सकता है।
    प्रथम अपीलीय प्राधिकारी स्कडर लीडर मोहन कृष्णा पी , परिसहाय /राज्यपाल हरियाणा राजभवन से संपर्क कर सकता है

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (i) के तहत आवश्यक जानकारी

    संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरणः

    विवरणः

    हरियाणा राजभवन राज्य सरकार का पहला कार्यालय है। यह राज्य के प्रमुख यानी हरियाणा के माननीय राज्यपाल का कार्यालय-सह-आधिकारिक निवास है।

    राज्यपाल के कार्यों और कर्तव्यों को भारत के संविधान में वर्णित किया गया है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (ii) के तहत आवश्यक जानकारी

    इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यः

    राज्यपालः

    भारत का संविधान निम्नानुसार प्रदान करता हैः –

    अनुच्छेद 153

    राज्यों के राज्यपाल।-

    प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

    अनुच्छेद 154.

    राज्य की कार्यकारी शक्ति। –

    1. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।
    2. इस लेख में कुछ भी नहीं होगा-
      1. किसी मौजूदा कानून या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
      2. संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य करने से रोकना

    अनुच्छेद 155.

    राज्यपाल की नियुक्ति।
    किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।

    अनुच्छेद 156.

    राज्यपाल के पद की अवधि.-

    1. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।
    2. राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
    3. इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

    अनुच्छेद 157.

    राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं-

    कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

    अनुच्छेद 158.

    राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें।-

    1. राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी ऐसे राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नियुक्त किया जाता है राज्यपाल, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
    2. राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
    3. राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा और ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी परिलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।
      1. जहां एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को देय परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।
    • राज्यपाल के परिलब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा।

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 159 ‘‘राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान‘‘

    प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:

    ”मैं अमुक………. , ईश्वर की शपथ लेता हॅूं /सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हॅू कि मैं श्रद्धापूर्वक ……………. (राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं …………… (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहॅूगा ।

    अनुच्छेद 160

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 160 ‘‘कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन‘‘

    राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

    अनुच्छेद 161.

    क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति।-

    किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने, या सजा में छूट देने या निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य का विस्तार होता है।

    अनुच्छेद 162.

    संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। कार्यकारी शक्ति राज्य पर शासन करने और आदेशों को लागू करने का अधिकार है।

    भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र (केंद्र) और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन देती है। इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मदों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केंद्र सरकारध्संसद के पास है। इसी प्रकार, संबंधित राज्य सरकारों को राज्य सूची में दिए गए मामलोंध्विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तीसरी सूची, यानी समवर्ती सूची के तहत, संघ और राज्य दोनों प्राधिकरणों के पास कानून बनाने का अधिकार है।

    इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य का कार्यकारी अधिकार उन मामलों के लिए अनन्य है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची प्प् (राज्य सूची) में उल्लिखित हैं। यह अधिकार तीसरी सूची यानी समवर्ती सूची तक भी फैला हुआ है, सिवाय इसके कि संविधान या संसद द्वारा पारित कोई कानून अन्यथा कहता है।

    यह अनुच्छेद कार्यकारी शक्ति या कार्य की परिभाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन केवल राज्य की कार्यकारी शक्तियों के क्षेत्र या वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य कार्यकारिणी की शक्तियां उन मामलों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य के पास कानून बनानेध्कानून बनाने की शक्ति या अधिकार है, और इस तरह उन मामलों तक ही सीमित नहीं हैं जिन पर राज्यों ने पहले ही कानून बनाया है। इसी तरह, संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा निर्धारित करता है।

    यदि संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून यह निर्धारित करता है कि समवर्ती सूची में किसी विषय पर एक निश्चित कानून को निष्पादित करने की शक्ति या कर्तव्य संघ के अधिकारियों के पास है, तो राज्य को कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करने की शक्ति के साथ नहीं छोड़ा जाएगा उस विषय के संबंध में (संघ के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा तक)।

    सरकार की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी निर्णय की संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका की शक्तियाँ इस बात की जाँच करने तक सीमित हैं कि क्या सरकार ने प्रामाणिक तरीके से और केवल प्रासंगिक विचारों पर कार्य किया है।

    अनुच्छेद 162 के शब्दों के अनुसार, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा उसकी विधायी शक्ति के साथ सह-विस्तृत है। समवर्ती सूची यानी तीसरी सूची में, राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ को निष्पादित करने की शक्ति प्रदान करने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। जहां समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून को क्रियान्वित करने की शक्तियां संसद या संविधान द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा केंद्रीय अधिकारियोंध्सरकार को प्रदान की जाती हैं, उस सीमा तक राज्य की कार्यकारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी।

    अनुच्छेद 163.

    राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।-

    1. राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि वह इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। विवेक।
    2. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं, जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा, और किसी भी चीज की वैधता राज्यपाल को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
    3. यह प्रश्न कि क्या कोई है, और यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई थी, इसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।

    अनुच्छेद 164.

    मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधानः-

    1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे।
    2. इससे पहले कि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करे, राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

    अनुच्छेद 166.

    किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन.-

    1. किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाने के लिए व्यक्त की जाएगी।
    2. राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे, और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या उपकरण की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस आधार पर कि यह राज्यपाल द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया आदेश या साधन नहीं है।
    3. राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा, जहां तक कि यह उस व्यवसाय के संबंध में नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल इस संविधान द्वारा या इसके तहत है अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।

    राज्यपाल ने ‘‘हरियाणा सरकार के व्यवसाय के नियम, 1977‘‘ के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी शक्तियाँ सौंपी हैं। शक्तियों का प्रयोग कानून द्वारा नियंत्रित होता है।

    अनुच्छेद 167.

    राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा

    1. राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना;
    2. राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगेय तथा
    3. यदि राज्यपाल की आवश्यकता है, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है अध्याय प्प्प् राज्य विधानमंडल सामान्य

    अनुच्छेद 168.

    राज्यों में विधानमंडलों का संविधान

    1. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा, और
      1. बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में, दो सदनः
      2. अन्य राज्यों में, एक सदन
    2. जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हों, वहां एक विधान परिषद के रूप में जाना जाएगा और दूसरा विधान सभा के रूप में जाना जाएगा, और जहां केवल एक सदन है, इसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा

    अनुच्छेद 169ः

    राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण

    1. अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने या ऐसी कोई परिषद न रखने वाले राज्य में ऐसी परिषद के निर्माण के लिए उपबंध कर सकती है, यदि राज्य की विधान सभा एक इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से
    2. खंड (1) में निर्दिष्ट किसी भी कानून में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और इसमें ऐसे पूरक, प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं जो संसद आवश्यक समझे
    3. पूर्वोक्त ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा

    अनुच्छेद 170.

    विधान सभाओं की संरचनाः

    1. अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों से अधिक पांच सौ और कम से कम साठ सदस्य नहीं होंगे।0
    2. खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, पूरे राज्य में समान होगा। स्पष्टीकरण इस खंड में, अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ पिछली पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैंः बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में संदर्भ पिछली पिछली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जब तक वर्ष 2000 के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, इसे 1971 की जनगणना के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए
    3. प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकरण द्वारा और इस तरह से समायोजित किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करेः बशर्ते कि ऐसा पुनर्समायोजन तत्कालीन मौजूदा विधानसभा के विघटन तक विधान सभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगाः बशर्ते कि इस तरह का पुनर्समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करें और जब तक ऐसा पुनर्समायोजन प्रभावी नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा के लिए कोई भी चुनाव हो सकता है। इस तरह के पुनर्समायोजन से पहले मौजूद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर आयोजित किया जाएगाः बशर्ते यह भी कि जब तक वर्ष 2000 के बाद की गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक विधान सभा में सीटों की कुल संख्या को फिर से समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा। इस खंड के तहत प्रत्येक राज्य और ऐसे राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन

    अनुच्छेद 171.

    विधान परिषदों की संरचनाः

    1. ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगीः बशर्ते कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या होगी किसी भी स्थिति में चालीस से कम न हो
    2. जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड (3) में उपबंधित होगी।
    3. किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से
      1. जितना हो सके, एक तिहाई का निर्वाचन राज्य में नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों से मिलकर बने मतदाताओं द्वारा किया जाएगा जिन्हें संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट करेय
      2. जितना हो सके, एक बारहवीं का चुनाव राज्य में रहने वाले ऐसे मतदाताओं द्वारा किया जाएगा जो भारत के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन साल के स्नातक हैं या निर्धारित योग्यता के कब्जे में कम से कम तीन साल से हैं संसद द्वारा या किसी ऐसे विश्वविद्यालय के स्नातक के समकक्ष के रूप में बनाए गए किसी भी कानून के तहतय
      3. जितना हो सके, एक बारहवीं का चुनाव ऐसे मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, जो राज्य के भीतर ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण में कम से कम तीन साल से लगे हों, जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम न हों, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहतय
      4. जितना हो सके, एक तिहाई का चुनाव राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं;
      5. शेष को राज्यपाल द्वारा खंड (5) के प्रावधानों के अनुसार नामित किया जाएगा
    • उपखंड (ए), (बी) और (सी) के खंड (3) के तहत चुने जाने वाले सदस्यों को ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुना जाएगा जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, और उक्त के तहत चुनाव उप खंड और उक्त खंड के उप खंड (डी) के तहत एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा
    • खंड (3) के उपखंड (ई) के तहत राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में ऐसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा

    अनुच्छेद 172.

    राज्य विधानमंडलों की अवधि

    1. प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, जब तक कि जल्दी भंग न हो, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक जारी रहेगी और अब नहीं और पांच साल की उक्त अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में काम करेगीः बशर्ते कि उक्त अवधि, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो, संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और किसी भी मामले में उद्घोषणा के बंद होने के बाद छह महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

    अनुच्छेद 173.

    राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता एक व्यक्ति राज्य के विधानमंडल में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

    1. भारत का नागरिक है, और तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है और सदस्यता लेता है;
    2. विधान सभा में एक सीट के मामले में, पच्चीस वर्ष से कम उम्र का नहीं है और विधान परिषद में एक सीट के मामले में तीस साल से कम उम्र का नहीं है; तथा
    3. संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस तरह की अन्य योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं

    अनुच्छेद 174.

    राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

    1. राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाएगा जो वह ठीक समझे, लेकिन एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और उसके लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतराल नहीं होगा। अगले सत्र में पहली बैठक
    2. राज्यपाल समय-समय पर
      1. सदन या सदन का सत्रावसान करें;
      2. विधानसभा भंग

    अनुच्छेद 175.

    सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

    1. राज्यपाल विधान सभा को या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है, और उस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है
    2. राज्यपाल राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल में लंबित विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, और जिस सदन को कोई संदेश भेजा जाता है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ आवश्यक किसी भी मामले पर विचार करेगा। संदेश द्वारा ध्यान में रखा जाना

    अनुच्छेद 176.

    राज्यपाल का विशेष संबोधन

    1. विधान सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, राज्यपाल विधान सभा को संबोधित करेगा या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, दोनों सदन समवेत होंगे एक साथ और विधायिका को उसके सम्मन के कारणों के बारे में सूचित करें
    2. ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

    अनुच्छेद 187.

    राज्य विधानमंडल का सचिवालय

    1. किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवीय कर्मचारी होगाः बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी, विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के मामले में, सामान्य पदों के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे विधानमंडल के दोनों सदन किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकता है।
    2. जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा खंड (2) के तहत प्रावधान नहीं किया जाता है, राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के परामर्श के बाद, भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बना सकते हैं, और विधानसभा या परिषद के सचिवीय कर्मचारियों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें, और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम उक्त खंड के तहत बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।

    अनुच्छेद 188.

    सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसे स्वीकार करेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित

    अनुच्छेद 192.

    सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय

    1. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय और उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा। अंतिम होगा
    2. ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे

    अनुच्छेद 200.

    विधेयकों पर स्वीकृति जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया हो या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक को स्वीकृति देता है या वह उस पर से सहमति रोकता है या कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता हैः बशर्ते कि राज्यपाल, जितनी जल्दी हो सके विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के बाद कर सकता है। , यदि यह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को एक संदेश के साथ लौटाएं जिसमें अनुरोध किया गया है कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जैसा कि वह अपने में सिफारिश कर सकता है संदेश और, जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और जी को प्रस्तुत किया जाता है अनुमति के लिए राज्यपाल उसकी अनुमति नहीं रोकेंगेः बशर्ते कि राज्यपाल सहमति नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होगा, राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो यह अपमानजनक होगा उच्च न्यायालय की शक्तियों से उस स्थिति को खतरे में डालने के लिए जिसे वह न्यायालय इस संविधान द्वारा भरने के लिए डिजाइन किया गया है

    अनुच्छेद 201.

    विचार के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के विचार के लिए एक राज्यपाल द्वारा एक विधेयक आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उस पर सहमति रोकता हैः बशर्ते कि, जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपाल को इस तरह के संदेश के साथ सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों, जैसा भी मामला हो, को वापस करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है और जब कोई विधेयक ऐसा होता है लौटाए जाने पर, सदन या सदन इस तरह के संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उस पर पुनर्विचार करेंगे और, यदि इसे सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो इसे फिर से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय मामलों में उनके विचार प्रक्रिया

    अनुच्छेद 205.

    अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

    1. राज्यपाल करेगा
      1. यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए खर्च की जाने वाली धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए किसी कानून द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता उत्पन्न हुई हो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए, या
      2. यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की गई है, तो राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने की अनुमानित राशि को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण वह व्यय या राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकता की मांग, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने का कारण बनता है
    2. अनुच्छेद 202, 203 और 204 के प्रावधान ऐसे किसी भी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में और ऐसे व्यय या अनुदान को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के संबंध में भी प्रभावी होंगे। ऐसी मांग के संबंध में जो वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें उल्लिखित व्यय या अनुदान की मांग और राज्य की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए बनाए जाने वाले कानून के संबंध में प्रभावी है। ऐसे खर्च या अनुदान को पूरा करें

    अनुच्छेद 213.

    विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

    1. यदि किसी भी समय, जब किसी राज्य की विधान सभा का सत्र चल रहा हो, या जहां किसी राज्य में विधान परिषद हो, सिवाय इसके कि जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हों, तो राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो इसे आवश्यक बनाती हैं उसके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए, वह ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है जो उसे परिस्थितियों के लिए आवश्यक प्रतीत होता हैः बशर्ते कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के निर्देश के बिना, ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि
      1. इस संविधान के तहत समान प्रावधानों वाले एक विधेयक को विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगीय या
      2. उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के लिए समान प्रावधानों वाले विधेयक को आरक्षित करना आवश्यक समझा होगाय या
      3. इस संविधान के तहत समान प्रावधानों वाले राज्य के विधानमंडल का एक अधिनियम तब तक अमान्य होगा जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं किया गया था, इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी
    2. इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा स्वीकृत राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम का होगा, लेकिन ऐसा हर अध्यादेश
      1. राज्य की विधान सभा के समक्ष, या जहां राज्य में विधान परिषद है, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, और विधानमंडल के पुनः संयोजन से छह सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि समाप्ति से पहले कार्य करना बंद कर देगा उस अवधि के लिए इसे अस्वीकृत करने वाला एक प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद द्वारा सहमति दी जाती है, यदि कोई हो, संकल्प के पारित होने पर या, जैसा भी मामला हो, संकल्प पर परिषद द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है; तथा
      2. राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है स्पष्टीकरण जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडल के सदनों को अलग-अलग तारीखों पर फिर से इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है, इस उद्देश्य के लिए छह सप्ताह की अवधि उन तिथियों के बाद से मानी जाएगी। धारा
    3. यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के तहत एक अध्यादेश कोई प्रावधान करता है जो राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम में राज्यपाल द्वारा स्वीकृत होने पर मान्य नहीं होगा, तो यह शून्य होगाः बशर्ते कि, प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए यह संविधान एक राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के प्रभाव से संबंधित है जो समवर्ती सूची में उल्लिखित मामले के संबंध में संसद के एक अधिनियम या मौजूदा कानून के प्रतिकूल है, समवर्ती सूची में इस लेख के तहत एक अध्यादेश, एक राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल का एक अधिनियम माना जाएगा जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उनके द्वारा अनुमति दी गई है।

     

    विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति

    हरियाणा के माननीय राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं –

    1. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।
    2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
    3. गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार।
    4. चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
    5. दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत।
    6. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत।
    7. पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक।
    8. जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद।
    9. इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरापुर, रेवाड़ी।.
    10. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद।
    11. चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।
    12. दादा लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक।
    13. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
    14. लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।
    15. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम।
    16. महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल।
    17. गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम।
    18. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राय, सोनीपत।
    19. महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल।
    20. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
    21. पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल।
    22. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ हरियाणा , राई (सोनीपत)

    कुलाधिपति की शक्तियां विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों/संविधि में निर्धारित हैं। इसके अलावा, माननीय राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित निजी विश्वविद्यालयों के पदेन आगंतुक हैंः –

    1. सुशांत यूनिवर्सिटी , गुरुग्राम ।
    2. नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू), गुड़गांव।
    3. एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
    4. एमिटी यूनिवर्सिटी, मानेसर (गुड़गांव)।
    5. महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर-अंबाला।
    6. एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल।
    7. बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक।
    8. एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल।
    9. गीता यूनिवर्सिटी, पानीपत ।
    10. श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
    11. जगन नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़।
    12. जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, गुड़गांव।
    13. के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव।
    14. एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, सोनीपत।
    15. अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत।
    16. अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद।
    17. बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, गुड़गांव।
    18. मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद।
    19. पीडीएम विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़
    20. स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम
    21. आईआईएलएम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम
    22. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, सोनीपत
    23. ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हिसारी
    24. ऋषिहुड विश्वविद्यालय, सोनीपत।
    25. ऋषिहुड विश्वविद्यालय, सोनीपत।
    26. संस्कृम यूनिवर्सिटी , पटौदा, झज्जर 

    अन्य कार्यालय

    निम्नलिखित संगठन भी राज्यपाल के नेतृत्व में हैंः

    1. मेवात विकास बोर्ड
    2. ईएसएम-सह-राज्य सैनिक बोर्ड के कल्याण के लिए हरियाणा समामेलित निधि।
    3. राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद, हरियाणा।
    4. मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, राय का विशेष बोर्ड।
    5. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा।
    6. सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, हरियाणा राज्य शाखा।
    7. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद।
    8. हरियाणा साकेत परिषद
    9. वाक् और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वेलफेयर सोसाइटी।
    10. हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स।
    11. भारतीय ग्रामीण महिला संघ (हरियाणा राज्य शाखा)।
    12. हिंद कुश्त निवारण संघ, हरियाणा राज्य शाखा।
    13. पानीपत मेमोरियल सोसाइटी की लड़ाई।

    राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए उनके सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

    राज्यपाल के सचिव विभाग के प्रमुख होने के साथ-साथ हरियाणा राजभवन मामलों के प्रशासनिक सचिव भी होते हैं। वह राजभवन और राज्यपाल के घर के व्यय और स्थापना के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी और नियंत्रण अधिकारी हैं।

    डीडीओ की शक्तियों को आगे लेखा अधिकारी, राजभवन को प्रत्यायोजित किया गया है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (iii) के तहत आवश्यक जानकारी

    निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चौनल शामिल हैं

    सभी मामलों/अभ्यावेदनों को सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा संसाधित किया जाता है और राज्यपाल के सचिव के माध्यम से उनके आदेश/अनुमोदन के लिए माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (iv) के तहत आवश्यक सूचना इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

    कार्यालय माननीय राज्यपाल के निर्देशध्मार्गदर्शन के तहत एक कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करने का प्रयास करता है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (v) के तहत आवश्यक जानकारी

    नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, आईटी द्वारा या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं

    राजभवन में पदस्थापित अधिकांश सचिवीय कर्मचारी विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। वे आईएएस, आईपीएस, सेना, हरियाणा सचिवालय सेवा और एसएएस कैडर से संबंधित हैं। इसलिए, वे अपने संबंधित संवर्गध्विभाग की प्रक्रिया, नियमों, विनियमों, निर्देशों और नियमावली द्वारा शासित होते हैं। अन्य जो राजभवन संवर्ग में हैं, वे राजभवन के नियमों द्वारा शासित होते हैं। सभी कर्मचारी अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में हरियाणा सरकार के नियमों, विनियमों, निर्देशों और नियमावली का पालन करते हैं।

    दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो आईटी द्वारा आयोजित किया जाता है

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (vi) के तहत आवश्यक जानकारी

    या इसके नियंत्रण में

    निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज अन्य बातों के साथ-साथ राजभवन में रखे जाते हैं।

    1. राज्यपालों की नियुक्ति का वारंट।
    2. मुख्यमंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद की शपथ से संबंधित फाइलें।
    3. लोकायुक्त, महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, सेवा का अधिकार आयोग और हरियाणा खाद्य आयोग आदि के सदस्यों जैसे उच्च गणमान्य व्यक्तियों की नियुक्ति।
    4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोषियों की छूट/माफी के मामले।
    5. विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, और विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में भी कुलाधिपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
    6. सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त स्मारकों से संबंधित फाइलें।
    7. राजभवन में प्राप्त विभिन्न संदर्भोंध्याचिकाओं पर सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन।
    8. राजभवन के कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलें।
    9. मासिक गुप्त रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (vii) के तहत आवश्यक जानकारी

    किसी भी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है;

    राज्यपाल संवैधानिक होने के साथ-साथ राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। वह आम जनता से उनकी शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन/आवेदन प्राप्त करता है। वह अपने विवेक के तहत मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने कार्यों का निर्वहन करता है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (viii) के तहत आवश्यक जानकारी

    बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिसमें इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, और उन बोर्डों की बैठकों, परिषदों, संचालन के बारे में सार्वजनिक, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं

    राजभवन ने अपने दम पर किसी बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों का गठन नहीं किया है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (ix) के तहत आवश्यक जानकारी

    आईटीएस अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
    क्रम संख्या नाम पदनाम टेलीफोन नंबर (कार्यालय) टेलीफोन नंबर (निवास)
    1. श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल 2740654 2740643
    2. श्री अतुल द्विवेदी, भा0प्र0से0 सचिव राज्यपाल, विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक सचिव 2740652
    3. श्री अमित यशवर्धन, भा0पु0से परिसहाय राज्यपाल (पुलिस) 2742121
    4. स्क्वड्रन लीडर मोहन कृष्णा पी परिसहाय राज्यपाल (सैना) 2742121
    5. श्री बखविन्दर सिंह विशेष कार्य अधिकारी / राज्यपाल 2740654
    6. उप सचिव
    7. अवर सचिव
    8. डॉ. राकेश तलवार वरिष्ठ चिकित्सा कार्यालय चिकित्सा अधिकारी 2928043 2790066
    9. श्री बी0 ए0 भानुशंकर सलहाकार (आईटी) राज्यपाल
    10. श्री कैलाश नागेश निजि सचिव राज्यपाल 9849052956
    11. श्री बिजेंद्र सिंह कादियान विशेष कार्य अधिकारी/सचिव राज्यपाल 2740652
    12. श्री रविंदर दहिया अनुभाग अधिकारी(एसएएस संवर्ग)
    13. श्री महेश रामागुंडम निजि सहायक राज्यपाल 9989774721

     

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (x) के तहत आवश्यक जानकारी

    प्रत्येक आईटीएस अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें आईटीएस विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है

    090-राज्यपाल के सचिवालय कर्मचारी
    क्रम संख्या पद का नाम कुल पद वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स
    1. सचिव राज्यपाल, हरियाणा 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा
    2. संयुक्त सचिव 1 PB-3 15600-39100+8000/- GP (Level-13) 88400-202600
    3. उप सचिव 1 PB-3 15600- 39100+7600/- GP (Level-12) 78800-197200
    4. विशेष कार्य अधिकारी 1 PB-3 15600-39100+7600/- GP (Level-12) 78800-197200
    5. अवर सचिव 1 PB-3 15600-39100+6000/- GP (Level-11) 67700- 191000
    6. अधीक्षक 1 PB-2 9300-34800+4800/- GP (Level-8) 47600-151100
    7. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी 1 PB-2 9300-34800+5400/- GP+ 300/- SP (Level-9) 53100-167800
    8. निजी सचिव 2 PB-2 9300-34800+4800/- GP (Level-8) 47600-151100
    9. अनुभाग अधिकारी 1 PB-2 9300-34800+4600/- GP (Level-7) 44900-142400
    10. निजी सहायक 4 PB-2 9300-34800+4600/- GP (Level-7) 44900-142400
    11. सहायक 4 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    12. केयर टेकर (सहायक) 1 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    13. सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    14. जूनियर प्रोग्रामर/नेटवर्क असिस्टेंट 1 PB-2 9300-34800+3600/- GP (Level-6) 35400-112400
    15. हाउस कीपर 1 PB-2 9300-34800+3600/- GP (Level-6) 35400-112400
    16. जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 PB-1 5200-20800+2400/-GP + 40/- SP (Level-4) 25500-81100+ 40/- SP
    17. चालक 2 PB-1 5200-20800+2400/-GP+ 300/- SP (Level-4) 25500-81100+ 300/- SP
    18. स्कूटर चालक 1 PB-1 5200-20800+2400/-GP+ 300/- SP (Level-4) 25500-81100+ 300/- SP
    19. लिपिक 5 PB-1 5200-20800+1900/-GP+ 40/- SP (Level-2) 19900-63200+ 40/- SP
    20. टेलीप्रिंटर-सह-लिपिक 1 PB-1 5200-20800+1900/-GP+ 40/- SP (Level-2) 19900-63200+ 40/- SP
    21. टेलीफोन परिचारक 3 PB-1 5200-20800+2400/-GP+ 80/- SP (Level-4) 25500-81100+ 80/- SP
    22. रेस्टोरेर 1 PB-1 5200-20800+1900/-GP+ 40/- SP (Level-2) 19900-63200+ 40/- SP
    23. दफ्तरी 1 IS 4440-7440 +1650/-GP+ 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    24. जमादार से चपरासी 1 IS 4440-7440 +1650/-GP+ 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    25. चपरासी 11 IS 4440-7440 +1300/-GP+ 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    26 चौकीदार 1 IS 4440-7440 +1300/-GP + 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    27. गेस्ट हाउस अटेंडेंट 1 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    28. सफाई कर्मचारी 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    29. दर्जी 1 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    Total:- 55
    103-हाउसहोल्ड इस्टैब्लिशमेंट स्टाफ ऑफ़ गवर्नर
    क्रम संख्या पद का नाम कुल पद वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स
    1. राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस) 1 इंडियन पुलिस सर्विस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस सेवा
    2. राज्यपाल के परिसहाय (सेना) 1 सैन्य सेवा सैन्य सेवा
    3. नियंत्रक गवर्नर हाउस होल्ड 1 9300-34800+5400/-GP (Level-9) 53100-167800
    4. सहायक 2 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    5. सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 1 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    6. स्टोर-कीपर (लिपिक) 1 PB-1 5200-20800+1900/-GP+ 40/- SP (Level-2) 19900-63200+ 40/- SP
    7. स्टेनो-टाइपिस्ट 1 PB-1 5200-20800+1900/-GP+ 100/-SP (Level-2) 19900-63200+ 100/- SP
    8. चालक 4 PB-1 5200-20800+2400/-GP+ 300/-SP (Level-4) 25500-81100+ 300/- SP
    9. दफ्तरी 1 IS 4440-7440 +1650/-GP+ 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    10. अंग्रेजी कुक 1 PB-1 5200-20800+1900/-GP (Level-2) 19900-63200
    11. कुक 2 IS 4440-7440 +1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    12. कैंप जमादार 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    13. सहायक कैंप जमादार 2 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    14. प्रधान गृह वाहक 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    15. हाउस बियरर 4 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    16. खलासी 9 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900- 53500
    17. बटलर (प्रमुख खिदमतगार) 1 PB-1 5200-20800+1800/-GP (Level-1) 18000-56900
    18. खिदमतगार 3 IS 4440-7440 + 1300/-GP +50/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 50/- SP
    19. जमादार से चपरासी 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP + 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    20. चपरासी 4 IS 4440-7440 + 1300/-GP + 30/- SP (Level-DL) 16900-53500+ 30/- SP
    21. मसाल्ची 3 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    22. धोबी 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    23. साथी धोभी 1 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    24. साइकिल-सवार 2 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    25. मोटर क्लीनर 1 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    26. जमादार से सफाई कर्मचारी 1 IS 4440-7440 + 1650/-GP (Level-DL) 16900-53500
    27. सफाई कर्मचारी 6 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    कुल :- 57

    105- राज्यपाल को चिकित्सा सुविधाएं और उसका स्टाफ
    क्रम संख्या पद का नाम कुल पद वेतनमान
    1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 1 PB-3 15600-39100+6000/- GP (Level-11) 67700-191000
    2. फार्मेसिस्ट 1 PB-2 9300-34800+4000/- GP (Level-6) 35400-112400
    3. प्रयोगशाला तकनीशियन 1 PB-1 5200-20800+2800/-GP (Level-5) 29200-92300
    4. औषधालय परिचारक 1 IS 4440-7440 + 1300/-GP (Level-DL) 16900-53500
    कुल :- 4

    इन पदों के पदाधिकारियों की सूची कार्यालय में उपलब्ध है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित अधिकार के अनुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को नि:शुल्क आवास + मूल वेतन के 6.25% तक बिजली/पानी की निःशुल्क सुविधा+एसपी+एनपीए+निःशुल्क टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाती है।

    हरियाणा राजभवन पूल के घरों की सूची
    क्रम संख्या प्रकार मकान नंबर क्षेत्र
    VIII प्रकार के मकान
    1. VII 51 7-A
    2. VIII 700 7-B
    3. VIII 714 7-B
    4. VIII 3358 23-D
    5. VIII 699 7-B
    IX प्रकार के मकान
    6. IX 33 7-A
    7. IX 34 7-A
    8. IX 42 7-A
    9. IX 43 7-A
    10. IX 727 7-B
    11. IX 736 7-B
    12. IX 740 7-B
    13. IX 915 7-B
    X प्रकार के मकान
    14. X 258 7-A
    15. X 651 7-B
    16. X 997 7-B
    XI प्रकार के मकान
    17. XI 210 7-A
    18. XI 221 7-A
    19. XI 227 7-A
    20. XI 239 7-A
    21. XI 243 7-A
    22. XI 248 7-A
    23. XI 743-A 7-B
    24. XI 745-A 7-B
    25. XI 753 7-B
    26. XI 753-A 7-B
    27. XI 755 7-B
    28. XI 759-A 7-B
    29. XI 762-A 7-B
    30. XI 768 7-B
    31. XI 1090 20-B
    32. XI 2194 19-B
    33. XI 1322-A 20-B
    34. XII 535 7-B
    35. XII 539 7-B
    36. XII 546 7-B
    37. XII 551 7-B
    38. XII 552 7-B
    39. XII 623 7-B
    40. XII 630 7-B
    41. XII 636 7-B
    42. XII 637 7-B
    43. XII 1310 20
    44. XII 1472 20
    45. XII 1717 23
    46. XII 605 11
    XIII प्रकार के मकान
    47. XIII 569 7-B
    48. XIII 574 7-B
    49 XIII 577 7-B
    50 XIII 579 7-B
    51 XIII 581-A 7-B
    52 XIII 583 7-B
    53 XIII 586 7-B
    54 XIII 592 7-B
    55 XIII 592-A 7-B
    56 XIII 773 7-B
    57 XIII 777 7-B
    58 XIII 778 7-B
    59 XIII 779 7-B
    60 XIII 781 7-B
    61 XIII 798 7-B
    62 XIII 814 7-B
    63 XIII 815 7-B
    64 XIII 824 7-B
    65 XIII 827 7-B
    66 XIII 828 7-B
    67 XIII 829 7-B
    68 XIII 833 7-B
    71 XIII 841 7-B
    72 XIII 843 7-B
    73 XIII 845 7-B
    74 XIII 858 7-B
    75 XIII 860 7-B
    76 XIII 871 7-B
    77 XIII 872 7-B
    78 XIII 878 7-B
    79 XIII 883 7-B
    80 XIII 1182-A 19-B
    81 XIII 2503-A 19-B
    82 XIII 2911 20-C
    83 XIII 2961-A 20-C
    84 XIII 2007-A 24-C
    85 XIII 2054-A 24-C
    86 XIII 2281-A 24-C
    87 XIII 2440 27-C
    88 XIII 2549 27-C
    89 XIII 2571-A 27-C
    90 XIII 2574 27-C
    91 XIII 2638 27-C
    92 XIII 2649-A 27-C
    93 XIII 2656 27-C
    94 XIII 2634-A 27-C
    95 XIII 2203 28-C
    96 XIII 2396 28-C
    97 XIII 208-A 29-A
    98 XIII 229 29-A
    99 XIII 2349 29-A

    नुकसान भरपाई

    कर्मचारियों को “मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006” के तहत मुआवजा दिया जाता है। ”.

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xi) के तहत आवश्यक जानकारी

    “वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान प्रमुख शीर्ष “2012-राष्ट्रपति/उपाध्यक्ष/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों/प्रशासकों (प्रभारित) के अंतर्गत”
    हेड्स (₹ लाखो में)
    090-सचिवालय (99) राज्यपाल के सचिवालय कर्मचारी (98) स्थापना व्यय 1086.50
    101- राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते (99) राज्यपाल का वेतन 42.00
    102-विवेकाधीन अनुदान (99)विवेकाधीन अनुदान 600.00
    103- घरेलू स्थापना (99)सैन्य सचिव और उनकी स्थापना 386.00
    105- राज्यपाल, उनके परिवार और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा 101.30
    106- राज्यपाल के मनोरंजन व्यय (आतिथ्य) 18.00
    107-राज्यपाल के संविदा भत्तों का व्यय 15.00
    108-राज्यपाल के दौरे का खर्च 14.00
    कुल:- 2262.80

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xii) के तहत आवश्यक जानकारी

    सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है।

    इस कार्यालय द्वारा कोई अनुदान कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xiii) के तहत आवश्यक जानकारी

    रियायतों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण, आईटी द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरणों के परमिट;

    हरियाणा राजभवन कोई रियायत, परमिट या प्राधिकरण नहीं देता है।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xiv) के तहत आवश्यक जानकारी

    सूचना के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या आईटी द्वारा धारित, कम किया गया

    लागू नहीं।

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xv) के तहत आवश्यक जानकारी

    जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें एक पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया है

    हालांकि जनता के सदस्य पूर्व नियुक्ति के साथ किसी भी समय राज्यपाल से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी कार्यालय जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है। तथापि, जनता अपनी शिकायतों के संबंध में राज्यपाल को शिकायत कर सकती है और राजभवन स्टाफ के संबंधित सदस्यों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके संबंध में कार्यालय के बाहर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नोटिस बोर्ड चिपका कर दिया गया है।.

    लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विवरण;

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xvi) के तहत आवश्यक जानकारी

    श्री जगननाथ बैंस, नियंत्रक एवं निदेशक आतिथ्य सत्कार राज्यपाल हरियाणा राजभवन

    सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) (xvii) के तहत आवश्यक जानकारी

    शून्य

    ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है
    …………..
    …………..